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मूल या मौलिक अधिकार | Fundamental Right
Fundamental Right in Hindi मूल या मौलिक अधिकार (Fundamental Right ) भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है परंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है| ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है| फ्रांस एवं अमेरिका में इस अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है Fundamental Right in Hindi
भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है मैग्नाकार्टा इंग्लैंड के राजा जान द्वारा 15 जून 1215 को जारी किया गया एक लिखित घोषणा पत्र था जिसमें लोगों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया था
मूल या मौलिक अधिकार से तात्पर्य है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से है यह अधिकार देश में लोग व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं Fundamental Right in Hindi
भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार (Fundamental Right) का विवरण दिया गया है
अनुच्छेद 12 और 13 में अधिकार का परिभाषा बताया गया है
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समता का अधिकार( अनुच्छेद 14 से 18)
अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण
अनुच्छेद 15 :- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
अनुच्छेद 17:- छुआछूत का अंत
अनुच्छेद 18 :- उपाधियों का अंत
स्वतंत्रता का अधिकार( अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया गया है )
अनुच्छेद 19 :- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 20:- दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण हेतु अपराधों के लिए
अनुच्छेद 21:- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 22:- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 एवं 24 )
अनुच्छेद 23:- मानव के दुर्व्यवहार और बलात श्रम का प्रतिषेध
अनुच्छेद 24:- कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ( अनुच्छेद 25 से 28 )
अनुच्छेद 25 :- धर्म को अबाध रूप से मानने वाले , आचरण, व प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26 :- धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार
अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध
अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार( अनुच्छेद 29 एवं 30 )
अनुच्छेद 29:- अल्पसंख्यकों के अधिकार
अनुच्छेद 30 :- शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32 )
- परमादेश
- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- प्रतिषेध
- उत्प्रेषण
- अधिकार पुच्छा
अनुच्छेद 33 , 34 , 35 में मौलिक अधिकार का कंक्लुजन बताया गया है
केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल या मौलिकअधिकार (Fundamental Right ) Fundamental Right in Hindi
अनुच्छेद 15:– धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
अनुच्छेद 19 :- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 29:- अल्पसंख्यकों के अधिकार
अनुच्छेद 30 :- शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल या मौलिक अधिकार (Fundamental Right ) Fundamental Right in Hindi
अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण
अनुच्छेद 20:- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21:– प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 22:– कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
अनुच्छेद 23, 24 :- शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 25 , 26 , 27 , 28, :- धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार
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