संविधान की सूचियाँ samvidhan ki suchiya

संविधान की सूचियाँ samvidhan ki suchiya

पहली अनुसूची  :- भारतीय संघ के सभी राज्य और राज्यक्षेत्र

दूसरी अनुसूची :-  भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियाँ (राष्ट्रपति,राज्यपाल ,मुख्य न्यायधीश

उच्च न्यायधीश के न्यायधीश ,नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में और उनकी आय में उपबंध

तीसरी अनुसूची :- शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप   के बारे    में

चौथी अनुसूची :- राज्य सभा में स्थानों का आवंटन

पाँचवी अनुसूची :- अनुसूचित क्षेत्रो और अनुसूचित जंनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध

छठी अनुसूची :- असम,मेघालय,त्रिपुरा ,मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के

बारे में उपबंध बताया गया है

सातवीं अनुसूची :- संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों के विभाजन

तीन प्रकार की सूचियाँ है :-

1 संघ सूची (केंद्र सरकार )

2 राज्य सूची (राज्य सरकार )

  1. समवर्ती सूची (संघ और राज्य दोनों )

आठवी अनुसूची – संविधान द्वारा मान्य 22 भारतीय भाषाओ की सूची,मूल रूप से 14 भाषाए थी,

1967 में सीधी

1992 में कोकणी,मणिपुरी तथा नेपाली

2004 में मैथिली संथाली डोगी एवं बोड़ो  जोड़ी गई

नौवी अनुसूची :- प्रथम सविधान संशोघन अधिनियन 1951 के द्वारा जोड़ी गई । राज्य द्वारा संपति के अधिग्रहण की विधियों का उललेख

दसवी अनुसूची :- 52वे संशोधन 1985 में जोड़ी गई ,दल परिवर्तन के बारे में

ग्यारहवी अनुसूची :- 73वीं  संशोधन 1992 जोड़ी गई , पंचायती राज संबंधी उपबंध

बरहवीं अनुसूची :-  74वीं संशोधन से 1992 जोड़ी गई ,नगर पालिका संबंधी उपबंध samvidhan ki suchiya

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